केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने एलटीसी के नियमों में बदलाव कर दिया है। इस संशोधन के बाद अब इसके तहत सुविधाएं बढ़कर मिलेंगी और कर्मचारियों को लाभ होगा। इसमें अब बीमा की खरीद को भी शामिल किया गया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कहा कि 12 अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 के दौरान किसी बीमा योजना की खरीद पर इसके प्रीमियम की राशि एलटीसी के दायरे में आ जाएगी। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) का दायरा बढ़ा दिया है। इसके तहत भुगतान की अदायगी के लिए कर्मचारी इंश्योरेंस बिल दिखाकर आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले पिछले दिनों केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए 12 अक्टूबर को एलटीसी कैश वाउचर योजना शुरू की गई थी। इसके तहत 12 प्रतिशत या इससे अधिक जीएसटी वाले सामान या सेवा की खरीद पर एलटीसी का लाभ मिलना तय हुआ। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DopT से जारी एक अन्य संदेश में कहा गया कि भुगतान की अदायगी के लिए कर्मचारियों को अब मूल बिल या वाउचर देने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। वे अब स्व-अभिप्रमाणित बिल भी जमा करा सकते हैं। जानकारी के लिए ऑरिजनल बिल दिखाने को कहा जा सकता है। एलटीसी योजना का लाभ गैर नकदी भुगतान पर मिलने का प्रावधान है।
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