राहुल मनोहर/सीकर. इन दिनों किसानों की छोटी-छोटी समस्याओं और सुविधाओं पर फोकस बढ़ गया है. पहली बार नाबार्ड के माध्यम से केसीसी से वंचित किसानों को लोन सुविधा से जोड़ने का टारगेट रखा गया है. इसके लिए बैंकर्स किसानों के घर-घर पहुंचेंगे. प्रदेश में करीब 20 लाख और सीकर जिले में एक लाख किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा से वंचित है. अब बैंकों को आवेदन के 14 दिन में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा.
पूर्व में यह समय सीमा डेढ़ महीने थी. 20 लाख किसानों को तीन महीने में लोन सुविधा से जोड़ने का टारगेट रखा गया है. रबी के सीजन के दौरान बैंकर्स घर-घर सर्वे करवाकर वंचित किसानों को लोन दिलाएंगे. बैंकर्स के सहयोग के लिए सरकार ने जिला प्रशासन, उपखंड अधिकारी व राजस्व विभाग को आदेश भी जारी किए हैं. बिजनस कॉरेसपांडेंस (बीसी) के साथ टीम बनाकर राजस्व गांव में किसानों का सर्वे किया जा रहा. पात्रता पूरी करने वाले किसानों को कृषि भूमि में बुआई की जाने वाली फसल की उपज वैल्यू के मुताबिक कम ब्याज दरों पर तय सीमा के अनुसार केसीसी लोन वितरित करवाया जाएगा.
डिफॉल्टर होने पर नहीं मिलेगी सुविधा
केसीसी के लिए आवेदन करने वाले किसानों की सबसे पहले सिबिल जांच की जाएगी. यदि किसान किसी भी बैंक का डिफाल्टर पाया जाता है तो वह लोन सुविधा का पात्र नहीं माना जाएगा. इसके साथ ही सर्वे में पात्रता पूरी करने वाले किसान को पटवारी से भूमि की खसरा रिपोर्ट, गिरदावरी, जमाबंदी आदि से जुड़े दस्तावेज जमा करवाने होंगे. किसान को आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, गारंटर, पासपोर्ट साइज फोटो आदि बैंक प्रतिनिधि उपलब्ध करवाने होंगे. तमाम दस्तावेजों की जांच के बाद बैंक प्रतिनिधि फाइल प्रोसेस में लेगा. ऋण राशि की सीमा तय होने के बाद जमीन को बैंक के नाम गिरवी रखने का नोटिस जारी किया जाएगा. गिरवी की प्रक्रिया होने के बाद किसान के खाते में लोन राशि जमा कर दी जाएगी.
1.5 लाख किसानों को मिलेगा फायदा
योजना के तहत सहकारी बैंकों साथ ही सभी कॉमर्शियल बैंकों से कृषि लोन लेने से वंचित रहे किसानों को इसका फायदा मिलेगा. सीकर जिले में पात्रता पूरी करने पर करीब 1.50 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा. जिले में करीब पांच लाख से ज्यादा भूमिधारक किसान है. उनमें से साढ़े तीन लाख किसानों ने विभिन्न बैंकों से केसीसी/फसली ले रखा है. शेष 1.50 लाख को इस अभियान में जोड़ने का टारगेट रखा गया है.
लोन मिलने में देरी होने पर कर सकेंगे शिकायत
पात्र किसानों को आवेदन के 14 दिन में लोन नहीं मिलने पर किसान एलडीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज करवा सकेंगे. योजना की मॉनिटरिंग लीड बैंक मैनेजर व नाबार्ड द्वारा की जाएगी. शिकायत के लिए किसान को लिखित में प्रार्थना पत्र देना होगा. इसमें संबंधित बैंक शाखा का नाम व पात्रता के दस्तावेज भी साथ देने होंगे.
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FIRST PUBLISHED : October 7, 2023, 12:23 IST