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    कोरोना मृतक के परिजनों को मिलेगा 50 हजार मुआवजा, केंद्र ने SC में दिया ये जवाब

    केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीआरएफ ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर करोना से जुड़े मौत पर मुआवजा की रकम और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी.

    नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दिए एक जवाब में कहा है कि हर कोरोना मृतक के परिवारवालों को 50 हजार रुपए का मुआवजा (50 Thousand Compensation) दिया जाएगा. मुआवजे की ये रकम राज्य अपने डिजास्टर रिलीफ फण्ड से पीड़ितों के परिजनों को देंगे. केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीआरएफ ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर करोना से जुड़े मौत पर मुआवजा की रकम और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी.

    केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीआरएफ ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर करोना से जुड़े मौत पर मुआवजा की रकम और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी.

    इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई थी की करोना से मरने वालों के परिवार को चार लाख रुपए मुआवजा दिया जाए. नियम के मुताबिक प्राकृतिक आपदा से मरने वालों के परिवार को चार लाख रुपए मुआवजा मिलता है. लेकिन जिस तादाद में करोना से लोगों को मौत हुई है उसके बाद केंद्र सरकार ने मुआवजा देने से इंकार कर दिया था. केंद्र ने कहा था की इतना पैसा मुआवजा देने से सरकार को बड़ा नुकसान होगा. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद आज एन डी आर एफ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया की करोना से मरने वालों के परिवार को 50 हजार रुपया मुआवजा दिया जाएगा.

    लेकिन ये पैसा राज्य सरकारों के अधीन काम करने वाली एस डी आर एफ देगी. इसके लिए परिवार को जिले के डिजास्टर मैनेजेंट दफ्तर में आवेदन देना होगा. और करोना से हुई मौत का प्रूफ यानी मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा.

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